न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स (OCI) के प्रबंधन को लेकर सुनवाई हुई. मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मॉनिटरिंग कमेटी के गठन के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी हलफनामे के रूप में दाखिल की जाए.
राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता बिभोर मयंक ने बताया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमेटी ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं, राज्य में संचालित सभी ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स की स्थिति क्या है, और उनके प्रबंधन व संचालन में क्या सुधार हुए हैं - इन सभी बिंदुओं को विस्तार से हलफनामे में शामिल किया जाए.
कोर्ट ने मुख्य सचिव को 20 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने की समय-सीमा तय की है. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिछली तारीखों में जताई गई नाराजगी को भी दोहराया और स्पष्ट किया कि निर्देशों के पालन में गंभीरता जरूरी है.
यह भी पढ़ें: चंदवा के डेढ़ टंगवा घाटी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक चालक की दर्दनाक मौत, तीन घायल