अरुण कुमार यादव/न्यूज 11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा जिले में यातायात नियमो के प्रति जागरूकता को लेकर गढ़वा जिला परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. इस दौरान बताया गया कि यातायात नियमो के तहत वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है. सड़क पर वाहन चालको को मोबाइल का उपयोग पूरी तरह वर्जित है. यातायात कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है. इसके साथ हिट एंड रन एवं गुड समरिटन के बारे मे बताया गया. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित पैंपलेट सभी चालकों को बांटा गया. किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दो हजार रुपए तक की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावे दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है. उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत दो हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दी जा सके. साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके. किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर दो लाख एवं गंभीर रूप से घायल होने पर पचास हजार का प्रावधान है. जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा, नीरज पाण्डेय सहित अन्य शामिल थे.
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