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हजारीबाग/डेस्क: हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और सेवायत भूमि घोटाले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग ACB कोर्ट 16 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें ACB और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट विनय चौबे की जमानत याचिका पर क्या निर्णय देता है
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट विनय चौबे की जमानत याचिका पर क्या निर्णय देता है. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने दलीलें पेश कीं, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने पक्ष रखा.
विनय चौबे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी बनाए गए थे
गौरतलब है कि यह मामला अगस्त महीने में दर्ज हुआ था, जिसमें ACB ने कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें उस मामले में जमानत मिल गई थी.
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