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रांची/डेस्कः- झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर डीसीएलआर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होना होगा. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कहा एक साल से अधिक बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश पालन नहीं हुआ है. साल 1963 में देवकली देवी लालगुटवा मौजा में 43 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन भी कराया था. लेकिन साल 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने चालाकी से उस जमीन को अजीत कुमार बरियार को बेच दी थी. कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को अपने आदेश में अजीत कुमार बरियार के नाम पर खोली गई दोहरी जमाबंदी को अमान्य घोषित कर दिया था. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर देवकली देवी के पुत्र ने अवमानना याचिका दाखिल किया था.जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीसीएलआर पर 25 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट याचिकर्ता के नाम से कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 7 जनवरी को डीसीएलआर को कोर्ट में हाजिर होना होगा.