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रांची/डेस्क: 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जमीन कारोबारी बिपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. PMLA की विशेष अदालत ने बिपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय को जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 9 अगस्त को प्रियरंजन सहाय और 22 अगस्त को बिपिन सिंह ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया है.
15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था. जेएमएम नेता अंतू तिर्की, जमीन कारोबारी, इरशाद अख्तर को भी साथ में गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. फिलहाल, हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर है. झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को जमानत दी है. मामले में बाकी सभी आरोपी जेल में बंद है.