झारखंड » पलामूPosted at: दिसम्बर 22, 2024 लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता के निर्देश पर लेस्लीगंज पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार
संजीत कुमार/न्यूज़11 भारत
पलामू/डेस्क: पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 171/19 दिनांक 27/12/2019 धारा 147/148/149/385/435 भा.द.वी. और 27 आर्म्स एक्ट और 17 सी.एल.ए. एक्ट के अप्राथमिक अभियुक्त पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदला गांव निवासी हीरा सिंह के 45 वर्षीय पुत्र आरिफ जी उर्फ शशिकांत जी उर्फ उद्देश जी के घर लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार एसआई विक्रमशील के द्वारा गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़ा और लाउडस्पीकर से ढिंढोरा पीटते हुए दो स्वतंत्र साक्षी के सामने न्यायालय द्वारा निर्गत इस्तेहार चिपकाया.