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रांची/डेस्क: ED ने रांची के PMLA की विशेष कोर्ट में एक याचिका दाखिल थी. इस याचिका में ED कोर्ट से आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए. ऐसे में अब इस याचिका में 17 फरवरी को सुनवाई होगी. ED ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर राज्य सरकार पूजा सिंघल को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी देती है, तो वह अपने केस को अपने पद का दुरुपयोग कर प्रभावित कर सकती है.
पूजा सिंघल ने ED के इस याचिका का जवाब भी दाखिल किया गया है. इसके बाद अब कोर्ट में पूजा सिंघल और ED के ओर से बहस की जाएगी. आपको बता दें कि ED ने मनरेगा घोटाला की अभियुक्त IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई 2024 में गिरफ्तार किया था. पूजा सिंघल के पांच ठिकानों पर ED ने 5 मई 2024 को छापेमारी की थी. इस छापेमारी में पूजा सिंघल के ठिकानों से बेहिसाब पैसा और पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी.
छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से ED को 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे. आपको बता दें कि बीएनएस कानून के तहत पूजा सिंघल को 7 दिसंबर 2024 को जेल से रिहा किया गया था. हालांकि पूजा सिंघल अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं. लेकिन जेल से बाहर रहने के दौरान कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनका उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है.