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रांची/डेस्कः रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली साढ़े 8 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची सिविल कोर्ट से झटका मिला है. मामले में सुनवाई करते हुए पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है. बता दें 4 मई को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में हेमंत सोरेन पर बड़ंगाई अंचल के बरियातू स्थित 8.86 एकड़ जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप है.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
जमीन घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ के क्रम ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. अपनी गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद 15 अप्रैल को उन्होंने पीएमएलए कि विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी. 4 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमीन घोटाला से जुड़े इस मामले में ईडी ने अबतक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 लोगों गिरफ्तार किया हैं. सभी आरोपी इस वक्त होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल में बंद है.
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित उपराजस्वकर्मी भानू प्रताप प्रसाद, आर्किटेक बिनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलियर्स कच्छप को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है.