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रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. बता दें 2019 के चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद गुजरात के सूरत कोर्ट में उनपर मान हानि का केस दर्ज किया गया था. अब बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के युवराज माने जाने वाले राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द हो गयी है. अब राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे.
बता दें गुजरात के सूरत में जहां मानहानी के एक मामले में सूरत के हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात में सुनवाई चल रही थी. सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है.
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. वहीं राहुल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई जारी है. बता दें ये मामला साल 2019 का है जब राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्प्णी की थी. इस टिपपणी के बाद राहुल पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. बता दें इस सभा के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.
इस कंप्लेंट केस में राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. बता दे इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.इसी बाबत आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. हालांकि कोर्ट ने राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसी को लेकर आज सचिवालय से जारी नोटिफिकेशन के बाद राहुल की सदस्यता समाप्त कर दी गई.