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रांची/डेस्कः- कोलकाता रोप रांड के बाद दोषियों को फांसी देने की मांग हो रही है. इसको लेकर बंगाल की सरकार ने दो दिन की विधानसभा सत्र बुलाया है. इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने पर बिल पेश हो सकता है. बता दें कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में मृत्यू दंड का काफी विरोध होते रहा है. कई देशों में इसे खत्म भी कर दिया गया है. ऐसे में कई देशों में फांसी की सजी हा तो वहीं कई देशों में गोली से मारने की भी प्रथा है कहीं कहीं गैस चैंबर के जरिए मौत देने की भी प्रता है.
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी 55 देशों में सजा ए मौत का प्रावधान है. इसमें से 9 देश ऐसे हैं जहां बहुत अधिक सिरीयस क्राइम होने पर ये सजा दी जाती है. अब तो कई देश मौत की सजा से दूर हो रहे है, भारत में इसको लेकर काभी मांग की जा रही है. दुनियां के 112 देशों में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है. 1991 में ऐसे देशों की संख्या सिर्फ 48 थी. रिपोर्ट के अनुसार चीन में सबसे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है. 2022 का रिकार्ड अगर देखा जाए तो चीन में एक हजार से भी ज्यादा मौत की सजा दी गई है. इसके बाद इरान है जहां कुल 576 लोगों को ये सजा मिली है. फिर साउदी अरब में 196, इजिप्ट में 24 और अमेरिका में 18 लोगों को मौत की सजी दी गई है. भारत में फांसी के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं.
सजा के नियम
भारत जैसे और भी कई देश में मौत की सजा की बात हो तो फांसी का तरीका ही सामने आता है. इसमें दोषी को रस्सी में बांधकर लटका दिया जाता है. भारत में इसके कई नियम है इसे पूरा करने के बाद ही फांसी दी जाती है. इसके अलावा किसी दूसरे देशों में गोली मार कर सजा दी जाती है वहीं कहीं कहीं इंजेक्शन देकर मारा जाता है. वहीं साउदी अरब में सर कलम कर के मृत्युदंड की सजा दी जाती है. अमेरिका के एक केस में नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई थी. इसको लेकर विरोध भी हुआ था. बता दे कि इजेक्शन में जो दवाइयां दी जाती थी वो खत्म हो जाने के कारण नाईट्रोजन गैस चैंबर के जरिए मौत की सजी दी गई थी.