न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः- देश में पिछले कुछ सालों से पेपर लीक का मामला जोरों पर है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार एक कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है. इसके साख परीक्षा में गलत साधनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जा रही है. यह बिल मुख्यता नौकरी वाली परीक्षाओं के लिए लागू होगी. बता दें कि महाराष्ट्र में भी रेवेन्यू परीक्षा को लेकर पेपर लीक का आरोप लगा था. इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने तो फुल मार्कस से भी ज्यादा नंबर लाए थे. महाराष्ट्र कांपीटीटीव एग्जामिनेशन बिल 2024 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पारित की जा रही है जिसमें 3 से 5 साल तक का जेल व 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है. इस बिल में प्रदेश सरकार के अँदर लिए जाने वाले सभी परीक्षाओं को कवर किया जाएगा. इस परीक्षा में टीचर एबिलिटी से लेकर एमपीबीएस की परीक्षा भी शामिल है. बिल के अंतर्गत सबी तरह के जुर्म गैर जमानती होंगे. परीक्षा को प्रभावित करने वाले संस्था प्रमुख को 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा संपत्ति बी जब्त किए जा सकते है. इसके अंतर्गत कॉपी करना, आंसर की लीक करना, आसंर सीट से छेड़छाड़, कंप्युटर नेटवर्क से छेड़छाड़, फेक एग्जाम कराना, सेटिंग अरेंजमेंट आदि. इसके साथ एग्जाम सेंटर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट से छेड़खानी करने व उन्हे धमकी देने जैसे काम को अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा. सीएम एकनाथ शिंदे ने इस बिल पर जोर दिया है फिलहाल पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रवधान नहीं है.