न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस संदीप मेहता और जिस्टिस विक्रम नाथ की वेकेशन बेंच ने NTA की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसपर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी. अब इस मामले से जुड़े सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. अपनी अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा NTA की दूसरी याचिकाओं के साथ अलग-अलग हाईकोर्ट की ट्रांसफर याचिकाओं को भी जोड़ा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को भेजा नोटिस
नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से दोहराते हुए कहा कि नीट यूजी की काउंसिलिंग निर्धारित समय पर चलेगी. उसपर कोई रोक नहीं लगेगी. NEET UG 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों पर सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल, नीट परीक्षा को लेकर दाखिल याचिकाओं को NTA (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) ने विभिन्न हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर कराने की अर्जी लगाई थी. हालांकि मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिका पर पक्षों को नोटिस जारी किया. जिसमें देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट से याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा- शिक्षा मंत्री
इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है. मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा. इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी. NEET की काउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है.