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रांची/डेस्क: महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ सभी पर 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 2-2 साल की सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दोषी रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी को सजा सुनाई है. सजा के बिंदु पर चार तिथियों में बहस हुई थी. कोर्ट ने 7 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसमें एक आरोपी लक्ष्मण मुंडा की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई थी.
आपको बता दें कि 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से एक महिला का शव को पुलिस ने बरामद किया था. उस महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप से बचने के लिए आरोपियों ने शव को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था. इस मामले का पुलिस ने फोन कॉल के जरिए खुलासा किया था.
बता दें कि 17 फरवरी 2021 को महिला बुंडू बैंक से पैसा निकालने के लिए गई थी. लेकिन वह पैसे नहीं निकाल पाई. इसके बाद उस महिला ने अपने परिचित आरोपी आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपए कर्ज मांगा. ऐसे में लक्ष्मण पैसे देने के लिए मान गया और उसे कहा कि पैसे घर से लेने होंगे. पैसे देने की बात कर आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा ने महिला को बाइक में बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गए थे. जहां पहले से आरोपी राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे. इसके बाद जंगल में सभी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद महिला ने जब इस घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात कही तब उन सभी ने चाकू से महिला का गर्दन काटकर हत्या कर दी. इसके बाद उन सबने महिला के शव को गड्ढे में फेंक दिया. इसके बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके शव को जला दिया. इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने उस महिला का अधजला शव बारामंड किया और आसपास के पुलिस थाने में उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी हासिल करने में जुट गई थी. उसी दौरान पता चला कि एक महिला 17 फरवरी से लापता है. इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों से मुलाकात की. उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाली. इसके बाद पुलिस अपराधियों तक पहुंची. सभी चारों आरोपी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहने वाले हैं.