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रांची/डेस्क: कर्नाटक हाई कोर्ट से बढ़ी खबर सामने आई है. अदालत ने एक पाकिस्तानी नागरिक समेत 3 लोगों को बारी कर लिया है. मामला इस लिए बड़ा है, क्योंकि इन लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया था. जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब यूएपीए के तहत रिहा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अभियोजन स्वीकृति में प्रक्रियागत खामी पाई, जिसके आधार पर इन लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है. आरोपियों में बेंगलुरु का सैयद अब्दुल रहमान, कोलार जिले के चिंतामणि का अफसर पाशा उर्फ खुशीरुद्दीन और पाकिस्तान के कराची के मोहम्मद फहद खोया शामिल थे. बता दें, अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत रहमान की सजा को बरकरार रखा है.
रहमान को इन चीजों का पाया गया दोषी
मिली जानकारी के अनुसार, रहमान को अवैध रूप से गन रखने और विस्फोटक सामग्रियों को छिपाने को लेकर दोषी पाया गया था. जिसे मद्दे नजर रखते हुए उसे साल की सजा सुनाई गई है. न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की खंडपीठ ने पाया और खोया की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनकी 2023 की सजा और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई थी.
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