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रांची/डेस्क: पुलिसकर्मी से मारपीट करने के मामले में आरोपी विशाल पंडित साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मारपीट का मामला 29 जून 2018 का है. पुलिसकर्मी के बयान पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था. अपर बाजार से हरमू रोड आने वाली सड़क पर जाम लगा था. दरअसल उस वक्त मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था. लिहाजा हरमू रोड को रोक कर अपर बाजार की सड़क को चालू किया गया था. जिससे सिटी एसपी जाम में फंस गए थे.
उस दौरान ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे पुलिसकर्मी ने मेन रोड को चालू करने का संकेत दिया था. जिसका अवहेलना करते हुए पानी टैंकर के ड्राइवर विशाल पंडित, जो नशे में धुत था, गाली गलौज करते हुए तेज रफ्तार से टैंकर को आगे बढ़ा दिया था. जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे.वहीं, मुख्यमंत्री का काफिला आवास पहुंचे की सूचना वायरलेस से मिलने के बाद पुलिस कर्मी गाड़ीखाना चौक की ओर बढ़ रहे थे. तभी टैंकर के ड्राइवर लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे.