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रांची/डेस्क: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी अजंली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन के कोर्ट ने दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी. आपको बता दे कि साल 2021 में हत्या की वारदात खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली हुई थी. गाड़ीगांव पाहन टोली में राजू मिर्धा की पत्नी अपने बच्चे के किराए के मकान में रहती थी. उसका पति राजू गुजरात में रहता था और वही नौकरी करता था.
शादी करना चाहते थे राज और अंजली
इस दौरान राज मुंडा के साथ राजू मिर्धा की पत्नी अंजली देवी का संबंध शुरू हो गया था. राज मुंडा अंजली के पति राजू मिर्धा के गैरमौजूदगी में अक्सर उनके घर आना जाना करता था. वह दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे. आपको बता दे कि 26 अगस्त 2021 अंजली का पति राजू मिर्धा घर पर सो रहा था. इस दौरान राज मुंडा और राजू मिर्धा की पत्नी अंजली ने उसका गला दबाकर हत्या कर कर दी थी.