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रांची/डेस्क: मध्य प्रदेश में आस्था और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कई लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा. इस कदम से धार्मिक स्थलों में पवित्रता को बनाए रखने और सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की गई हैं. मध्य परदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से राज्य के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया हैं. सरकार का कहना है कि यह निर्णय जन आस्था का सम्मान करने और नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है, जो लाखों लोगों के जीवन पर असर डालेगा.
किन इलाकों में लागू होगी शराबबंदी?
सरकार के आदेश के अनुसार, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक सहित 19 धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों में शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे. इसके अलावा सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमाओं में भी शराबबंदी लागू होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले को प्रदेश के धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया हैं. उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण को संरक्षित करेगा बल्कि युवाओं को भी शराब से दूर रखेगा.