नगर निगम ने 33 हजार 484 होल्डिंग से 13.65 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य निर्धारित किया
प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत
हजारीबाग/डेस्क: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में अपना मकान बनाकर रहने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स में एकबारगी 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ना निश्चित है. यह वृद्धि महज एक वर्ष के अंतराल पर की गई है. इससे पहले 2022-23 में सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स में बदलाव करते हुए भारी वृद्धि की गई थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली के तहत वर्ष 2024-25 से झारखंड के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स में अमूमन 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. यहां स्मरणीय है कि झारखंड में 2015 में पहली बार रघुवर दास के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद नगर निकायों के अधीन टैक्स नीति में भारी बदलाव किया गया था. पहले जहां नगरपालिका के कर्मों होल्डिंग टैक्स की वसूली किया करते थे, उनकी जगह टैक्स वसूलों का काम प्राइवेट एजेंसी का सौंप दिया गया.
वहीं पूर्व में मकान के श्रेणी के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण चल रहा था. नई नीति में शहरी क्षेत्र में सड़कों का वर्गीकरण कर मकान के टैक्स का मूल्यांकन किया जाने लगा. यह नीति नवंबर 2016 से 2022 तक चली. जबकि टैक्स नीति में दूसरा बदलाव हेमंत सरकार में किया गया, जब एआरबी की जगह सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाने लगा. सर्किल रेट को आसान भाषा में नगर क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री का बाजार रेट कह सकते हैं, जिसके आधार पर जमीन का रजिस्ट्री हुआ करता है.
जैसा कि एक साल के अंतराल पर सर्किल रेट में वृद्धि का प्रावधान है. इसके अनुसार एक वर्ष के अंतराल पर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है. होल्डिंग टैक्स में ताजा वृद्धि से 13 करोड़ 65 लाख 58 हजार 233 रुपए रेवेन्यू प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. जबकि पिछले वर्ष यह प्राप्ति 9 करोड़ 84 लाख 29 हजार 734 रुपए थी. बताया गया है कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 33 हजार 484 होल्डिंग्स है, जो होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए नए वार्डों को भी होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया गया है.
30 जून तक टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी छूट
हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए अधिकृत जनसुविधा केंद्र के प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने बताया कि चालू वर्ष में 30 जून 2024 तक आवासीय होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी, जिसमें महिला या सीनियर सिटीजन के नाम पर निबंधित मकान के लिए 10 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के आवासीय भवनों के लिए पांच प्रतिशत की छूट शामिल है.