न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:- अगर आप भी शादी के एक साल के अंदर तलाक लेना चाहते हैं तो जान ले नया नियम. अगर आप शादी के एक साल के अंदर तलाक लेना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट में असाधारण दुराचार व आसाधारण कठिनाई साबित करनी होगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि इसका प्रमाण देते हुए आवेदनकर्ता को अलग से अर्जी भी लगवानी होगी.
उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस बीपी राउते और जस्टिस चितरंजन की बेंच ने कहा कि "हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 स्पष्ट रूप से न केवल शादी के एक साल के भीतर तलाक लेने से रोकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि आसाधारण मामलों में कोर्ट इसकी छूट देती है, यहां याचिकाकर्ता को ये साबित करना होगा कि उसने आसाधारण कठिनाई झेली है या दूसरे पक्षों के तरफ से दूराचार हुआ है.
तलाक की ये है शर्त?
कोर्ट ने ये भी कहा है कि मामले में अदालत वयक्ति के विवाह के एक साल के भीतर याचिका दायर करने का अनुमति देने कीा विवेक रखता हो. असल में 2020 में एक पुरुष महिला हिन्दू रीति रिवाज से शादी की थी. नव दंपति ने वैवाहिक जीवन शुरु किया था कि बीच में ही दोनों में वैवाहिक कलह शुरु हो गई. इसमें दोनों पक्षों में और एक दूसरे के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे. एक साल के अंदर महिला ने ससुराल छोड़ दिया और फिर कबी ससुराल लौटी ही नहीं. इसको लेकर पति ने भद्रक जिले के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी थी.
कोर्ट ने पति की इस तलाक वाली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि पत्नी की ओर से क्रुरता व परित्याग जैसे चीजों को साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश किए बिना विवाह को बंग करने के लिए अदालत में दरवाजा खटखटाने लगा.