न्यूज1 भारत
रांची/डेस्क: मध्य निषेध विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लबों के संचालन को लेकर नई SOP तैयार की है. इस नई व्यवस्था में संचालन समय से लेकर सुरक्षा तक के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ शराब के शौकीनों के अदर भय कम होगा , बल्कि राज्य के राजस्व में भी इज़ाफा होगा.
नई SOP के तहत अब राज्य में बार रात 2 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि पांच सितारा होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति हथियार के साथ किसी बार, क्लब या रेस्टोरेंट में पाया जाता है, तो उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नई व्यवस्था के बाद पुलिस की सीधी भूमिका सीमित होगी और नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी संचालकों पर तय की गई है. नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से इसे लागू करने की योजना है.
यह भी पढ़ें: Breaking News: हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आलीशान बंगले पर पत्थरबाजी, मौके पर पहुंचे हटिया डीएसपी