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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को आदेश दिया है कि वह बोकारो स्टील प्लांट के दिवंगत कर्मचारी के बेटे को छह हफ्ते के भीतर अनुकंपा के आधार पर नौकरी नौकरी और 50,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि सेल ने परिवार को गलत तरीके से लाभ से वंचित रखा. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद सुल्तान अहमद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.अदालत ने अपीलकर्ता को 14 साल से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करने पर SAIL पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.
बता दें कि मो सुल्तान अहमद के पिता बोकारो स्टील प्लांट में कार्य करते हुए 2011 में इस्केमिक हार्ट डिजीज तथा अन्य बीमारियों से लाचार होने के बाद सेवानिवृत्ति की मांग की थी.मगर इस बीच उनका निधन हो गया. चूंकि उनकी चिकित्सीय जांच पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्हें चिकित्सीय रूप से अक्षम नहीं घोषित किया जा सका. इसी आधार पर सेल प्रबंधन ने परिवार के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया था.
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