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रांची/डेस्क: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में भगदड़ जैसी घटनाएं रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है. याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 2014 में प्रस्तुत रिपोर्ट "कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन" को लागू किया जाए.
इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिसमें गलियारों को चौड़ा करना, बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण, रैंप और एस्केलेटर की सुविधाएं प्रदान करना, अंतिम समय में प्लेटफॉर्म परिवर्तन से बचना और स्टेशन की क्षमता से अधिक टिकटों का वितरण न करना शामिल है.
हादसे में 18 लोगों की गई थी जान
बता दें कि 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी. जिनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे. और कई अन्य लोग घायल हुए थे. यह हादसा महाकुंभ मेले के लिए यात्रा कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण हुई थी. घटना के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी. वहीं अब इस घटना के बाद ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है.