न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत मामला चलाने की अनुमति मांगी थी. गृह मंत्रालय का कहना है कि ED को मिली जानकारी के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं. इसलिए अदालत में केस चलाए जाने की मांग रखी गई है.
केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दर्ज किया था हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. इसको लेकर मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. बता दें कि अगस्त 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि जैन की कथित संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत ज्यादा थी.