झारखंड » सिमडेगाPosted at: जनवरी 13, 2025 सिमडेगा पीडीजे की अदालत ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
न्यूज़11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 6/2022 के अंतर्गत हत्या के आरोपित राम मलार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई है.
बताया गया कि विगत 20 मई 2022 को दोपहर में पाकरटांड़ प्रखंड के डुमरडीह निवासी राम मलार ने सोनी उराइन नामक महिला की टांगी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके ब पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आरोप पत्र एवं साक्ष्य जुटाए. जबकिअभियोजन की ओर गवाहों की पेशी एवं साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें एवं साक्ष्य के मद्देनजर पीडीजे ने आरोपित राम मलार को दोषी करार दिया और उक्त सजा मुकर्रर की. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी के द्वारा पैरवी की गई.