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चतरा/डेस्क: चतरा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस के दो अभियुक्त को सजा सुनाई है. अभियुक्तों में योगेश गंझू को 7 वर्ष का सजा और 20,000 जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. दूसरा फागुन गंजू को 5 वर्ष की सजा और 10,000 पर जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. योगेश गंझू के पास से 2 किलो गीला अफीम भी बरामद किया गया और फागुन गंझू साथ में मोटरसाइकिल चला रहा था. इस केस के सहायक लोग अभियोजक दीपक कुमार संगा ने सभी गवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया.
लावालौंग थाना कांड संख्या 18/2023 से जुड़ा मामला है. 26 मार्च 2023 के घटना दिन लावालौंग थाना प्रभारी बमबम कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कोल कोले मदनदीह मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति गीला अफीम लेकर जाने वाले. तब थाना प्रभारी के द्वारा छापेमारी दल का गठन किया गया और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान कोल कोले के तरफ से मदनदीह मोड़ पर दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे. और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे. तब दोनों व्यक्ति को पुलिस के द्वारा खदेर कर पकड़ा गया और दोनों के पास से तलाशी के दौरान पुलिस ने गिला अफीम बरामद किया था.