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UGC Fee Refund Policy: फीस नहीं लौटाने पर रद्द हो सकती है कॉलेज की मान्यता, जानिए क्या हैं UGC की नई पॉलिसी

UGC Fee Refund Policy: फीस नहीं लौटाने पर रद्द हो सकती है कॉलेज की मान्यता, जानिए क्या हैं UGC की नई पॉलिसी

न्यूज़11 भारत 


रांची/डेस्क: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने ने छात्रों व अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर बार कई सख्त कदम उठाए हैं. फीस रिफंड को लेकर UGC ने नई पॉलिसी बनाई है.जानकारी के अनुसार समय रहते अगर किसी भी छात्र की फीस कॉलेज की ओर से नहीं लौटाई जाती है तो कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है. साथ ही कॉलेज के अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट तक में डालने का प्रावधान किया गया है. 

 

UGC ने जारी किया नोटिस 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव मनीष जोशी ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया है. नोटिस में नई पॉलिसी की जानकारी, नियमों और कायदे कानून का जिक्र किया गया है. इसमें इस बात का भी जिक्र है कि किस स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द की जा सकती है. ये नियम UGC अंतर्गत आने वाले सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर लागू होगा.

 

नई पॉलिसी में क्या है ?

यूजीसी ने कॉलेज प्रशासन पर छात्रों के फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कड़ा फ्रेम वर्क तैयार किया है. इस फ्रेम वर्क के अनुसार ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान किया गया है. इसके लिए छात्रों या उनके अभिभावकों को नियमों के दायरे में आवेदन करना होगा. इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है. समय रहते आवेदन करने पर ही रकम की वापसी हो पाएगी. 

 

किस स्थिति में होगा फीस रिफंड?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को शिकायत मिली थी कि हाईयर एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि किसी कारणों में यदि कोई छात्र कॉलेज से अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे नियमों के दायरे के मुताबिक कॉलेज से फीस वापस नहीं मिलता है. ऐसे शिकायत छात्रों और अभिभावकों के तरफ से लगातार की जा रही थी. 

 

कितना होगा रिफंड?

UGC की नोटिस के अनुसार दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फीसदी फीस की वापस की जाएगी. दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम समय में सीट छोड़ने पर 90 फीसदी फीस वापस होगी. दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर सीट छोड़ने से 80 फीसदी वापस की जाएगी. वहीं 15 से 30 दिन के बीच सीट छोड़ने पर 50 फीसदी फीस वापस मिलेगी. दाखिले के 30 दिन बीत जाने के बाद कोई फीस वापस नहीं की जाएगी. 

 


 

 
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