संतोष कुमार/न्यूज11 भारत
सरायकेला/डेस्क: उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, सरायकेला-खरसावां श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय कुनामार्चा, प्रखंड-सरायकेला के निलंबित सहायक शिक्षक श्री राजेश रोशन हेम्ब्रम के विरुद्ध लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में विभागीय कार्रवाई पूर्ण की गई है. इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सेवा समाप्ति संबंधी पत्र निर्गत कर दिया गया है.
जांच के क्रम में पाया गया कि संबंधित शिक्षक दिनांक 01 मार्च 2020 से लगातार विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तथा उपस्थिति पंजी में भी कोई हस्ताक्षर नहीं किया. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि निलंबन अवधि में कार्यालय में योगदान हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया.
संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं चिकित्सकीय दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत स्पष्टीकरण को साक्ष्यविहीन एवं असंतोषजनक पाया गया. बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लगातार पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक कर्तव्य से विमुख रहने को झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत गंभीर अनुशासनहीनता एवं कदाचार माना गया.
झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 एवं झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के आलोक में जिला शिक्षा स्थापना समिति की दिनांक 16 सितम्बर 2026 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. उक्त निर्णय के अनुपालन में शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित पत्र निर्गत कर दिया गया है.
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