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रांची/डेस्क: राजस्थान के अफीम कारोबारी की खूंटी में हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंद मुंडा को हाई कोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है. खूंटी के मारंगहादा इलाके में बिना सिर की लाश मिली थी. मृतक की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी पुखराज के रूप में हुई थी. अफीम की बड़ी डील के लिए लाखों रुपये लेकर खूंटी आने की बात सामने आई थी. पैसों के लेनदेन को लेकर स्थानीय तस्कर आनंद मुंडा और उसके साथियों से विवाद हुआ था. जिसके बाद कुल्हाड़ी और हथौड़े से वार कर पुखराज की हत्या कर दी गई थी. पहचान छुपाने के लिए मृतक का सिर धड़ से अलग कर जमीन में गाड़ दिया गया था. आनंद मुंडा की निशानदेही पर जमीन के नीचे से कटा हुआ सिर बरामद हुआ था. पुलिस ने 8.5 लाख नकद भी बरामद किए थे. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की.
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