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रांची/डेस्क: कार से कुचलकर युवक की जान लेने के मामले में जेल में बंद आरोपी रोशन प्रसाद को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. इससे पहले भी आरोपी रोशन की जमानत याचिका खारिज हुई है. गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है. मामला 4 जनवरी की देर रात लालपुर थाना क्षेत्र का है. लालपुर चौक पर स्थित मून डिस्को बार में एक लड़की अपने साथियों के साथ गई थी. उस दौरान दूसरे पक्ष के एक युवक द्वारा लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था.
विवाद के बीच मृतक अंकित ने पत्थर उठाकर रोशन प्रसाद को मारने का प्रयास किया. वहीं, लड़की पक्ष के लोगों ने जान मारने की नीयत से कार से अंकित को कुचल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अंकित की मौत हो गई थी. घटना को लेकर गढ़वा थाना में पहले जीरो FIR दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर लालपुर थाना में कांड संख्या 5/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिव्या भारती, रणदीप सिंह और रोशन प्रसाद को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कई को आरोपी बनाया गया है.
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