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रांची/डेस्क: भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे खूंटी अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सुखदेव भगत को बड़ी राहत मिली है. एसीबी के विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. सुखदेव भगत 2 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे. एसीबी ने उन्हें 20 अगस्त 2010 को गिरफ्तार किया था. सुखदेव भगत पर आरोप था कि वह परिवादी दिलीप राम से दाखिल-खारिज के एवज में रिश्वत मांग रहा था.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा और अभियोजन के साक्ष्यों पर सवाल खड़े किए. अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह पाया कि रिश्वत लेने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सका. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक दिलीप राम, एसीबी के तत्कालीन डीएसपी श्रीकांत कच्छप समेत 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे. वहीं, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह के बयान में विरोधाभास सामने आया, जिससे मामला कमजोर पड़ गया.
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खूंटी अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सुखदेव भगत को बड़ी राहत, ACB कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी
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